UPS Scheme: एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने की अधिसूचना जारी

UPS Scheme,8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने एक और तोहफा दे दिया है।
UPS Scheme,8th Pay Commission: मीडिया रिपोर्ट अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन योजना शुरू करने के पांच महीने बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी।
UPS Scheme,8th Pay Commission:यह योजना एक अप्रैल, 2025 से लागू होगी। अगस्त में शुरू की गई यूपीएस पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के बीच संतुलन स्थापित करती है। यूपीएस सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। यह योजना केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और यूपीएस विकल्प चुनते हैं।
यूपीएस के लिए चार शर्तें-UPS Scheme
1- अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, साथ ही भविष्य के कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं या यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं।
3- इस योजना में पहले ही घोषणा की गई थी कि एनपीएस के तहत आने वाले और पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी यूपीएस के तहत कवर किया जाएगा।
4- मौजूदा अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यूपीएस का विकल्प चुनने वाले ऐसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक तंत्र निर्धारित करेगा।
भुगतान की गणना तीन प्रकार से होगी/UPS Scheme
1- पूर्ण सुनिश्चित भुगतान:
यह 25 या उससे अधिक वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए होगा। उन्हें पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी।
2- आनुपातिक भुगतान:
3- न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन:
कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपए का सुनिश्चित भुगतान मिलेगा।
अन्य लाभः
- मीडिया रिपोर्ट अनुसार यूपीएस सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के रुझान के अनुरूप सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के समान ‘आवधिक महंगाई राहत’ का वादा किया गया है।
- कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके पेंशन के 60 प्रतिशत के बराबर पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी लाभों के अलावा सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त सेवानिवृत्ति भुगतान का भी प्रावधान है।UPS Scheme


